दिल्ली दंगों मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार

05-DECEMBER JALANDHAR
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी अगले एक वर्ष तक इस मामले में दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने अन्य पांच आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष और उपलब्ध सबूतों के आधार पर उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में अलग और केंद्रीय रही है। कोर्ट ने माना कि दोनों की हिरासत अवधि लंबी जरूर है, लेकिन यह न तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है और न ही UAPA के तहत लगे कानूनी प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता, लेकिन UAPA एक विशेष कानून है, जिसमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान तय किए गए हैं। वहीं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शिफा उर रहमान को लगभग 12 शर्तों के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट ने साफ किया कि जमानत मिलने से आरोपों की गंभीरता कम नहीं होती और शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है।

