दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: GRAP फेज-4 लागू, कई कड़े प्रतिबंध प्रभावी
18 दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बुधवार-गुरुवार की रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला लिया है। GRAP फेज-4 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
इस चरण के तहत दिल्ली में डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही छूट दी गई है। इसके अलावा बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लागू होगा। सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, सिवाय उन परियोजनाओं के जो राष्ट्रीय सुरक्षा या आपात सेवाओं से जुड़ी हैं।
औद्योगिक इकाइयों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है और ईंट भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट तथा स्टोन क्रशर पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है, जबकि सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें।

