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राजस्थान हाईकोर्ट ने पुराने 500-1000 रुपये के नोट बदलने की याचिका खारिज की

22.दिसंबर…राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटबंदी के दौरान प्रचलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने या जमा कराने की अनुमति देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उन नागरिकों की ओर से दायर की गई थी, जिनका दावा था कि वे किसी मजबूरी या विशेष परिस्थितियों के कारण समय रहते पुराने नोट बैंक में जमा नहीं कर पाए।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि नोटबंदी के बाद निर्धारित समय सीमा बहुत कम थी और कई लोग गंभीर बीमारी, विदेश प्रवास या अन्य कारणों से अपने नोट जमा नहीं कर सके। उन्होंने मांग की कि उन्हें अब भी पुराने नोट जमा करने या बदलने का एक और अवसर दिया जाए।

इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नोटबंदी केंद्र सरकार की एक नीतिगत और आर्थिक निर्णय थी, जिसे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने और काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोटबंदी की वैधता को सही ठहरा चुका है और समय सीमा समाप्त होने के बाद पुराने नोटों को स्वीकार करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नीति से जुड़े ऐसे मामलों में न्यायालय सीमित हस्तक्षेप करता है। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अब पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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