रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर दिल्ली में पहली FIR दर्ज, सख्त होगा कानून
6 jan..दिल्ली में गलत दिशा (रॉन्ग साइड) पर गाड़ी चलाने वालों के लिए अब बड़े बदलाव आए हैं। कैंट इलाके में पुलिस ने पहली बार रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामले में FIR दर्ज की है, जो कि अब तक केवल चालान या जुर्माने तक ही सीमित रहती थी। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों की जान को जोखिम में डालने वाले खतरनाक ड्राइविंग को कवर करती है।
इस नए कदम के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे तरीकों से चालक पहले से सोचेंगे कि दो मिनट जल्दी पहुँचने के लिए नियमों का उल्लंघन करना कितना महँगा पड़ सकता है।
स्वाभाविक तौर पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग से न केवल हादसे होने का खतरा बढ़ता है, बल्कि यह ट्रैफिक व्यवधान और दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब सख्ती से FIR दर्ज करने से सड़कों पर अनुशासन बेहतर होगा और नियम तोड़ने वालों को चेतावनी मिलेगी।
क्या सजा हो सकती है?
धारा 281 के तहत दोषी को 6 महीने तक जेल, ₹1,000 तक जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं, इसके अलावा वाहन से जुड़े अन्य कागजी उल्लंघनों के लिए अलग धाराओं के तहत भी कार्रवाई संभव है। R.Bharat

