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लुधियाना के सराभा नगर में दो निजी स्कूलों पर बिना अनुमति जनरेटर चलाने का मामला दर्ज

लुधियाना। शहर के सराभा नगर इलाके में स्थित दो निजी स्कूलों के खिलाफ बिना अधिकृत अनुमति बिजली जनरेटर चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई बिजली विभाग की शिकायत के आधार पर की गई।

जानकारी के अनुसार, सहायक कार्यकारी इंजीनियर, वाणिज्य अग्र नगर मंडल, लुधियाना की ओर से संबंधित विभाग को पत्र भेजकर बताया गया कि सराभा नगर क्षेत्र में संचालित दो निजी स्कूल निर्धारित नियमों और आवश्यक अनुमति के बिना डीजल जनरेटर का उपयोग कर रहे थे। विभागीय जांच के दौरान यह पाया गया कि स्कूल प्रबंधन के पास जनरेटर संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति जनरेटर चलाना विद्युत नियमों का उल्लंघन है और इससे पर्यावरण तथा सुरक्षा संबंधी जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं।बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थानों को जनरेटर स्थापित करने और संचालित करने से पहले आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

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