हाईकोर्ट का धारा 144 पर बड़ा ऐलान, DCs ने जारी किए नए निर्देश
हाईकोर्ट ने गुरुवार को धारा 144 के लागू करने के तौर-तरीकों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी भी जिले में धारा 144 लगाने से पहले जिला प्रशासन को ठोस कारणों और वस्तुनिष्ठ आकलन के आधार पर आदेश जारी करना होगा। फैसले के तुरंत बाद कई जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (DCs) ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए धारा 144 के नियमों को और स्पष्ट कर दिया है।
जारी आदेशों के अनुसार, अब धारा 144 लगाने से पहले स्थानीय स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आदेश की अवधि, जरूरत और प्रभाव का भी स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। DCs ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य बेवजह प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति को रोकना और जनता को राहत देना है।
नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि धारा 144 केवल आपात स्थिति, सुरक्षा चिंताओं या शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका में ही लागू की जाए। साथ ही आदेश को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जारी करना और नागरिकों को पहले से सूचना देना भी अनिवार्य होगा।
अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।


