NDPS केस में अदालत सख्त: लुधियाना पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट
जालंधर की NDPS स्पेशल कोर्ट ने एक अहम आदेश में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें 4 तारीख (बुधवार) को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला वर्ष 2024 में थाना डिवीजन नंबर-3, जालंधर में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शुरुआती कार्रवाई में 2 किलो अफीम की बरामदगी हुई थी। आगे की जांच के दौरान पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जिसके बाद कुल 22 किलो अफीम की रिकवरी का मामला सामने आया।
ट्रायल के दौरान NDPS स्पेशल कोर्ट ने स्वपन शर्मा को पेश होने के लिए समन जारी किए थे, लेकिन बार-बार समन के बावजूद वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उल्लेखनीय है कि केस दर्ज होने के समय स्वपन शर्मा जालंधर के पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे।
अदालत ने अब उन्हें 5,000 रुपये की जमानत (सिक्योरिटी) भरने और निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

