संजय सिंह को शपथ लेने से सभापति धनखड़ ने रोका, कानून का हवाला देकर कही ये बात
संजय सिंह को शपथ लेने से सभापति धनखड़ ने रोका
कानून का हवाला देकर कही ये बात
वंदे भारत- ( आकांक्षा श्रीवास्तव ) आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज (5 फरवरी) राज्यसभा सदस्य की शपथ नहीं ले सके. संजय सिंह कोर्ट से अनुमति लेने के बाद राज्यसभा में शपथ लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने से रोक दिया.सभापति ने कहा कि संजय सिंह का मामला अभी विशेषाधिकार समिति के पास है, ऐसे में वह शपथ नहीं ले सकते हैं.

AAP कार्यकर्ताओं ने भेदभाव का लगाया आरोप
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इससे पहले ही सवाल उठाया था कि सभापति उन्हें सचिवालय चेंबर में शपथ दिलाने का संकेत दे चुके हैं, जबकि सभी सदस्यों को सदन में शपथ दिलाई जाती है. आम आदमी पार्टी के साथ भेदभाव का मुद्दा बनाया जा रहा है.
क्या कहते हैं संसदीय मामलों के जानकार?

वहीं इस मामले पर संविधान और संसदीय मामलों के जानकारों का कहना है कि चूंकि कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा में चलने वाली कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत देने वाली याचिका पर अभी तक फैसला नहीं दिया है. इसलिए संजय सिंह सदन में नहीं जा सकते हैं. ऐसे में अब आचरण समिति की सिफारिश आने के बाद ही संजय सिंह के शपथ लेने का रास्ता साफ हो सकेगा.
संजय सिंह ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ ही सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जहां विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी 3 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा था. याचिका में संजय सिंह ने कोर्ट से 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने की अपील की थी. कोर्ट ने 3 फरवरी को सुनवाई के दौरान संजय सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. हालांकि कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने के लिए बाहर जाने का मौका दिया था.

