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पांवटा साहिब क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण, कर्फ्यू 26 जून तक बढ़ाया गया, भारी पुलिस तैनाती, सिख समुदाय में गहरा आक्रोश

June 26, 2025 4:24 pm

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Vande bharat 24 exclusive

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के कुछ गांवों में सांप्रदायिक तनाव की आशंका के चलते लगाया गया कर्फ्यू अब 26 जून तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यह फैसला 13 जून को एक हिंदू-मुस्लिम जोड़े के कथित रूप से भागने के बाद दो समुदायों के बीच हुई झड़पों के मद्देनज़र लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका वर्मा द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि पांवटा उपमंडल के मजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कीरतपुर, मालियों, फतेहपुर, मिसरवाला और माजरा गांवों में पहले से लागू निषेधाज्ञा को अब 26 जून तक बढ़ा दिया गया है।

जिला पुलिस प्रमुख निशांत सिंह नेगी की रिपोर्ट के हवाले से डीसी ने बताया कि पूर्व में लागू की गई रोक के बावजूद हालात अभी भी अस्थिर हैं। सांप्रदायिक तनाव के माहौल में हाल ही में कुछ नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों से स्थिति और बिगड़ गई है।

13 जून को पत्थरबाज़ी की एक घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें पुलिसकर्मियों और महिलाओं समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अब तक इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज, सिख समुदाय नाराज़

इस मामले ने और तूल तब पकड़ा जब पांवटा साहिब में भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान ‘चीमा-कीमा नहीं चलेंगे’ जैसे नारे लगाए गए, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। इसके खिलाफ सिख समाज ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

विवाद बढ़ने के बाद हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को सफाई देनी पड़ी।

राजीव बिंदल ने सोशल मीडिया पर लिखा, “अगर मेरे किसी व्यवहार से किसी भी सिख भाई की भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं खेद प्रकट करता हूं।” जयराम ठाकुर ने भी कहा कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की और उनका सिख धर्म व गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रति पूरा सम्मान है।

कर्फ्यू के आदेश में क्या-क्या शामिल है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में निम्न गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है:

पांच या अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्र होना

घातक हथियार लेकर चलना

सार्वजनिक रैलियां, जुलूस या भूख हड़ताल करना

ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना

पत्थरबाज़ी या सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकना

भड़काऊ, सांप्रदायिक या राष्ट्रविरोधी भाषण देना

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

Harsh Sharma
Author: Harsh Sharma

Journalist

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