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पंजाब में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ़्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल कोई तत्काल राहत नहीं मिली है।
मजीठिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें तो हाल ही में दोबारा रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन मोहाली कोर्ट की ओर से नया रिमांड ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है।
सरकारी वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि आज दोपहर 2 बजे तक यह आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई कल होगी।
मजीठिया की ओर से पेश वकील अरशदीप सिंह कलेर ने भी कोर्ट में कहा कि जब तक नया रिमांड आदेश नहीं आ जाता, तब तक सुनवाई संभव नहीं है। इसलिए अब यह मामला कल दोबारा लगाया जाएगा।
मजीठिया की याचिका में उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिमांड आदेश रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें अवैध और गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया है। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है।

शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि यह केस उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है। यही तथ्य मजीठिया के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी रखे थे।
इससे पहले, 2 जुलाई को मजीठिया को 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान विजिलेंस विभाग ने मजीठिया की संपत्तियों से जुड़े कुछ नए तथ्य पेश किए और बताया कि उन्हें जांच के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भी जाना है।
इन तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने मजीठिया को 4 दिन की नई पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के कई नेता मोहाली में जुटे हुए थे। सुखबीर सिंह बादल समेत कई अकाली नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

Author: Harsh Sharma
Journalist