वन्दे भारत 24 : जालंधर ज़िला प्रशासन ने खाली प्लॉटों से कूड़े के ढेर हटाने का अभियान शुरू किया था। इस पहल के तहत, सफ़ाई में लापरवाही बरतने पर प्लॉट मालिकों को 50 से ज़्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। करीब 20 दिन पहले प्लॉट मालिकों को 250 से ज़्यादा नोटिस भेजे गए थे। अब प्रशासन ने 50 नए नोटिसों सहित 300 से ज़्यादा नोटिस जारी किए हैं।
उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि प्लॉटों की सफ़ाई न करने वाले प्लॉट मालिकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है और 300 से ज़्यादा नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कई प्लॉट मालिक प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और न सिर्फ़ अपने प्लॉटों की सफ़ाई कर रहे हैं, बल्कि चारदीवारी भी बनवा रहे हैं। डॉ. अग्रवाल ने अन्य प्लॉट मालिकों को भी सख़्त निर्देश दिए कि वे अपने प्लॉटों की सफ़ाई करें और चारदीवारी बनवाएँ ताकि चालू मानसून के मौसम में बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने आगे बताया कि एक्शन हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर 9646-222-555 के ज़रिए प्लॉट सफ़ाई से जुड़ी 60 से ज़्यादा शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। उपायुक्त ने बताया कि जालंधर नगर निगम ने इनमें से ज़्यादातर मुद्दों का समाधान कर दिया है।
अग्रवाल ने ज़िले के सभी प्लाट मालिकों को निर्देश दिया है कि वे जन स्वास्थ्य सुरक्षा और मानसून के मौसम में बीमारियों के ख़तरे को ध्यान में रखते हुए अपने प्लाटों की सफ़ाई करें। इसके अलावा, अवैध कचरा डंपिंग को रोकने के लिए, प्लाट मालिकों को अपने प्लाटों के चारों ओर चारदीवारी या बाड़ लगानी होगी। ऐसा न करने पर सरकारी विभागों को सफ़ाई का काम सौंपना होगा, जिसका ख़र्च प्लाट मालिकों से जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। जुर्माना न भरने पर राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत जुर्माना और पुलिस कार्रवाई सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
