वन्दे भारत 24 न्यूज़ का किसी ओर वेब पोर्टल, चैनल, न्यूज़ पेपर ओर सोशल प्लेटफार्म से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।
Breaking News
पंजाब सरकार ने किए बड़े पैमाने पर तबादले, 76 अफसरों की नई तैनाती – मेहरबान सिंह दोबारा बने जालंधर के MTP फिरोजपुर में युवाओं के लिए सेना में भर्ती का सुनहरा अवसर, भर्ती रैली की शुरुआत लड़की से दुष्कर्म मामले में SSP का आया बयान, आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी Bigg Boss 19 की लिस्ट हुई कन्फर्म, इस बार घर में दिखेंगे ये चेहरे, फैंस में बढ़ा उत्साह बारिश से बेहाल जालंधर, मेयर और कमिश्नर के घरों में घुसा बारिश का पानी, सड़कें बनी झील पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने इंडस्ट्री को लेकर की बड़ी घोषणाएँ अब ट्रेन यात्रा में ज्यादा सामान ले जाने पर देना होगा जुर्माना, रेलवे ने लागू किया नया नियम एटीएम कार्ड के बिना,अब निकलेगा आधार कार्ड से बैंक खाते का पैसा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से प्रशासन में मचा हड़कंप, बढ़ाई गई सुरक्षा

पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर सवाल, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

August 20, 2025 8:04 pm

today in focus

8 Views

वन्दे भारत 24 : जालंधर। पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जतिंदर उर्फ गौरव मसीह की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। इस नियुक्ति को लेकर जालंधर के आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय कानून और नियमों की अनदेखी की गई है। उनका आरोप है कि इस पद के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव, ईमानदारी और प्रतिष्ठा को दरकिनार कर दिया गया।

एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ने तर्क दिया कि जतिंदर मसीह न तो अल्पसंख्यक समुदाय के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और न ही उनके पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास स्नातक की डिग्री तक नहीं है और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उनका कोई उल्लेखनीय योगदान भी सामने नहीं आया है। ऐसे में वह इस पद के लिए अयोग्य हैं।

याचिका में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते समय पात्रता और चरित्र का गहन परीक्षण जरूरी है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति की गई है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जतिंदर मसीह के खिलाफ पहले एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथ ही, उन्होंने अपने निजी वाहन (स्कॉर्पियो नंबर PB08-DS-0693) पर पंजाब पुलिस का प्रतीक चिन्ह और लाल-नीली बत्ती का दुरुपयोग किया था।

याचिका में मांग की गई है कि आयोग की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियुक्तियों में ईमानदारी और योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस मामले की गहन जांच हो।

50% LikesVS
50% Dislikes

Today's Special