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आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, पूरे देश में लागू होगा नियम

वन्दे भारत 24: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए अब नए नियम लागू किए हैं, जो पूरे भारत में लागू होंगे।

कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद ही कुत्तों को उनके मूल इलाके में छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को बाहर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

खाना खिलाने (फीडिंग) को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम बनाए हैं।

  • अब सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
  • इसके बजाय, नगर निगम को विशेष फीडिंग स्थल बनाने होंगे, जहाँ व्यवस्थित तरीके से कुत्तों को खाना दिया जा सके।
  • केवल इन निर्धारित जगहों पर ही फीडिंग की अनुमति होगी।
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने पारित किया। साथ ही, देशभर की अदालतों में लंबित इसी तरह के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि नीति को समान रूप से लागू किया जा सके।

पहले यह नियम केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता से समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाना आवश्यक है।

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