विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल की सज़ा
तरण तारन, 12 सितम्बर
तरण तारन ज़िले की एडिशनल सेशन जज की अदालत ने विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए चार साल की सज़ा सुनाई है। यह मामला एक मैरिज पैलेस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान का है, जहाँ उन्होंने एक युवती के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की थी। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद लंबे समय तक सुनवाई चली।
अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहकर इस तरह की हरकतें समाज में गलत संदेश देती हैं। चार साल की सज़ा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला वर्ष 2013 का है। उस समय लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। आरोप है कि एक शादी में आई युवती के साथ उन्होंने मारपीट और छेड़छाड़ की। पीड़िता ने टैक्सी ड्राइवरों पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर लालपुरा को दोषी पाया गया।
इस फैसले के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विरोधी दलों ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि विधायक समर्थकों ने कहा कि वे फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।


















































































