करदाताओं की भीड़: ITR फाइलिंग का रिकॉर्ड: डेडलाइन बढ़ी, आज का दिन है आखिरी मौका; 7.30 करोड़ से ज्यादा ने भरा रिटर्न
नई दिल्ली/मुंबई। आयकर विभाग ने ITR (Income Tax Return) भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी है। सोमवार को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक और तकनीकी समस्याओं की वजह से यह निर्णय लिया गया।
अब तक 7.30 करोड़ से ज्यादा करदाता रिटर्न भर चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ के आंकड़े को पीछे छोड़ चुका है। इससे पहले सोशल मीडिया पर डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ने की अफवाह फैली थी, लेकिन विभाग ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया।
हालांकि, जो लोग 16 सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, वे 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ ITR फाइल कर सकते हैं।
इस बार फाइलिंग में क्यों आई मुश्किलें?
- ITR फॉर्म में बदलाव – ITR-1 से ITR-4 तक के फॉर्म में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इसमें कैपिटल गेन की अलग रिपोर्टिंग, डिडक्शन की विस्तृत जानकारी और TDS कोड्स जैसे नए प्रावधान शामिल हैं।
- पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें – ई-फाइलिंग पोर्टल पर बार-बार डाउनटाइम और गड़बड़ियों की वजह से AIS और अन्य फॉर्म्स तक पहुंचने में दिक्कत हुई।
- जीरो टैक्स को लेकर भ्रम – बजट 2025-26 में 12 लाख तक की आय पर टैक्स न होने का प्रावधान आया था। कई करदाताओं ने इसे मौजूदा वित्त वर्ष (2024-25) पर लागू मान लिया, जिससे कन्फ्यूजन बढ़ा।

