नई दिल्ली। हाल ही में हुई GST काउंसिल की बैठक में शैंपू, साबुन, बच्चों के प्रोडक्ट और कई पेय पदार्थों जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स दरों में बदलाव किया गया है। इससे ये सामान पहले से सस्ते हो जाएंगे। हालांकि, लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या घरेलू LPG सिलेंडर भी सस्ता होगा।
जानकारी के मुताबिक, घरेलू LPG सिलेंडर पर 5% GST (2.5% CGST और 2.5% SGST) और कमर्शियल LPG सिलेंडर पर 18% GST पहले की तरह ही लागू रहेगा। 3 सितंबर को हुई बैठक में इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
इस समय दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 853 रुपये में मिल रहा है। नई टैक्स व्यवस्था के बाद भी इसकी कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत भी जस की तस बनी हुई है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि GST 2.0 का असर सिर्फ रोज़मर्रा के उपभोक्ता उत्पादों पर दिखेगा, जबकि LPG सिलेंडर पर टैक्स ढांचे में कोई ढील नहीं दी गई है। यानी 22 सितंबर से भी घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर पुरानी कीमतों पर ही उपलब्ध रहेंगे।













































































