Punjab

असलहा खाना से हथियार गायब होने का कौन जिम्मेदार, डीजीपी बताएं वरना 50 हजार जुर्माने को रहें तैयार: हाईकोर्ट

  वंदे भारत –पंजाब केअसलहा खाना से 13 हथियार गायब होने की जानकारी पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में दी है। इस जानकारी के साथ इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्योरा न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।


हाईकोर्ट ने डीजीपी को एक माह में यह जानकारी सौंपने वरना 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने को तैयार रहने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया था कि सूबेदार मेजर मलावा सिंह को लाइसेंस किया गया था और उन्होंने इसे तरनतारन पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया था। आरोप के अनुसार बख्शीश सिंह ने चोरी से इस हथियार को वहां से गायब कर दिया। कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में तब आया जब इस हथियार को अपने रिश्तेदार का बताते हुए इसका कब्जा दिलाने के लिए दिलजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।


हाईकोर्ट में तरनतारन के एसएसपी ने हलफनामा दाखिल किया तो उसमें भी रिकवरी को लेकर गोल मोल जवाब दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि शस्त्रागार से एक शस्त्र गायब है जिसे ढूंढने में अभी तक पुलिस नाकाम है जो दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कोर्ट ने इस पर पंजाब के डीजीपी को पूरे पंजाब के शस्त्रागार में मौजूद हथियारों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया था। खास तौर पर हाईकोर्ट ने कुल लापता हथियारों की ब्योरा तलब किया था।