वन्दे भारत 24:नई दिल्ली। भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने सामान के वजन को लेकर नया नियम सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। यह नियम बिल्कुल हवाई जहाज की तरह होगा, जिसमें तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना देना होगा।
दरअसल, रेलवे में पहले से ही सामान की वजन सीमा तय थी, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाता था। अब देश के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर इसे लागू किया जा रहा है।
तय नियम इस प्रकार होंगे:
- एसी सेकेंड क्लास यात्रियों को 50 किलो तक मुफ्त सामान ले जाने की अनुमति होगी।
- थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए यह सीमा 40 किलो तक तय की गई है।
- जनरल टिकट यात्रियों को केवल 35 किलो तक सामान ले जाने की छूट होगी।
- यात्रियों को अतिरिक्त 10 किलो तक का एक्स्ट्रा सामान बिना शुल्क के ले जाने की अनुमति है। इससे ज्यादा होने पर सामान बुक कराना अनिवार्य होगा।
कहां से होगी शुरुआत:
फिलहाल यह व्यवस्था उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के तहत लागू की जा रही है। लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों जैसे प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, बनारस, लखनऊ चारबाग, मिर्जापुर, इटावा और टुंडला पर इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।
क्यों उठाया गया कदम:
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कई बार यात्री जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर करते हैं, जिससे कोच में आवाजाही और बैठने में दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त सामान सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा कर सकता है।
कैसे होगी जांच:
- स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी।
- प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले बैग का वजन और आकार दोनों चेक किया जाएगा।
- अगर बैग का साइज ज्यादा बड़ा हुआ तो भी पेनल्टी लगेगी, भले ही वजन तय सीमा में हो।
- तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान मिलने पर यात्रियों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह नियम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए जा रहे हैं।
