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फिजियोथेरेपिस्ट को ‘डॉक्टर’ लिखने से रोक पर DGHS का 24 घंटे में यू-टर्न

जयपुर, 11 सितम्बर 2025।
फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ लिखने से रोक लगाने वाले आदेश पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने 24 घंटे के भीतर ही बड़ा यू-टर्न ले लिया है।दरअसल, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ने सुझाव दिया था कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे ‘डॉक्टर’ और पीछे ‘पीटी’ (Physiotherapist) लिखें। इसके बाद DGHS ने यह आदेश जारी कर दिया था। लेकिन इस फैसले का इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (IAPMR) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कड़ा विरोध किया। आपत्तियों को देखते हुए DGHS ने रोक को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया।अब इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पत्र भेजकर स्पष्टता मांगी जाएगी। साथ ही, फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन की बारिकियों को समझाने के लिए विस्तृत प्रेज़ेंटेशन भी आयोजित किया जाएगा।

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