Punjab

इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कौर को कोर्ट ने किया भगोड़ा करार

वन्दे भारत 24 : (chandigarh) पंजाब पुलिस की एक महिला इंस्पेक्टर को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह करीब 9 महीने से फरार है। उसे भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद उसके खिलाफ धारा 209 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके पहले उस पर नशा तस्करों से पांच लाख रुपए लेकर छोड़ने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी केस दर्ज था। थाना कोट इसे खान की पूर्व इंचार्ज अर्शप्रीत कौर के खिलाफ 23 अक्टूबर 2024 को नशा तस्कर को 5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लेकर छोड़ने का मामला दर्ज हुआ है । इसके बाद से ही अर्शप्रीत कौर फरार चल रही है। उसकी अंतिम जमानत की अर्जी भी ख़ारिज हो चुकी है।

केस दर्ज होने के 9 महीने बाद भी सस्पेंड की गयी अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुई। जिस कारण अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। अर्शप्रीत कौर के खिलाफ धारा 209 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कोट-इसे-खान निवासी अमरजीत सिंह को स्कार्पियो गाड़ी और दो किलो अफीम सहित गिरफ्तार किया था। अमरजीत सिंह के साथ उसका भाई और भतीजा भी था। जिन्हे 3 किलो अफीम के साथ मोके से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अर्शप्रीत कौर ने थाना के मुंशी और बलखंडी चौंकी के मुंशी के साथ मिलर 5 लाख रुपए लिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *