Vande Bharat 24 Exclusive
तिलक नगर स्थित कैपिटल फार्मा मेडिकल स्टोर पर एक के बाद एक सामने आए ड्रग्स एक्ट उल्लंघनों के चलते अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। असिस्टेंट कमिश्नर (ड्रग्स) व लाइसेंसिंग अथॉरिटी गुरबिंदर सिंह ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 व रूल्स 1945 के तहत कार्रवाई करते हुए स्टोर का होलसेल और रिटेल लाइसेंस रद्द कर दिया है।
लगातार तीन बार चैकिंग में मिलीं आपत्तिजनक दवाएं
जानकारी के अनुसार, 20 जून 2022 को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा की गई छापेमारी में कैपिटल फार्मा में आपत्तिजनक दवाइयां पाई गई थीं और उस समय सेल-पर्चेज का रिकॉर्ड भी अधूरा मिला था। इसके बाद 6 अगस्त 2024 को दोबारा जांच की गई, जिसमें फिर से कई प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुईं। विभाग ने तब दुकान से सभी संदिग्ध दवाइयां जब्त कर मालिकों को शो कॉज नोटिस जारी किया था। मगर जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण दुकान का रिटेल लाइसेंस 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
तीसरी बार भी पकड़ी गईं प्रतिबंधित दवाइयां
इसके बावजूद सुधार न होने पर, 4 अप्रैल 2025 को ड्रग इंस्पेक्टर अमित बंसल ने पुलिस पार्टी के साथ छापेमारी की, जिसमें दुकान से ₹2,14,085 की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं। विभाग ने इन दवाइयों को जब्त कर 7 अप्रैल 2025 को एक और नोटिस जारी किया, जिसका भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

लाइसेंस रद्द कर दी गई दुकान की वैधता
लगातार नियमों की अनदेखी और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को देखते हुए, ड्रग्स विभाग ने कैपिटल फार्मा का होलसेल और रिटेल दोनों लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जनहित को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह कार्रवाई फार्मा स्टोर्स को स्पष्ट संदेश देती है कि नियमों की अवहेलना और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ अब भारी पड़ेगा।

Author: Harsh Sharma
Journalist