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पंजाब में सीटबेल्ट को लेकर आ गया नया ऑर्डर, ये काम नहीं किया तो कटेगा तगड़ा चालान, आदेश जारी

पंजाब में सीटबेल्ट को लेकर आ गया नया ऑर्डर,
ये काम नहीं किया तो कटेगा तगड़ा चालान, आदेश जारी

वंदे भारत – [ आकांक्षा श्रीवास्तव] पंजाब में कार में पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में राज्य के एडीजीपी ट्रैफिक ने सभी एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि वे अपने अधीन ट्रैफिक एजुकेशन सेल के प्रभारियों, पीसीआर प्रमुखों, थानों और चौकियों के प्रभारियों को स्पष्ट करें कि वे वाहनों के चालकों को बताएं कि जब भी वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट लगाकर ही चलाएं और कार में बैठे लोग भी सीट बेल्ट लगाकर ही बैठें। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी का गनमैन भी ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठता है तो वह भी सीट बेल्ट लगाएगा।

अभी ट्रैफिक पुलिस करेगी लोगों को जागरूक

इसकी पुष्टि लुधियाना के एसीपी ट्रैफिक चरनजीव लांबा ने करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर एक हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक पुलिस लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करेगी। सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को कह दिया गया है कि वे लोगों को इसके लिए जागरूक करें। कुछ समय जागरूकता मुहिम चलाने के बाद सीट बेल्ट न लगाने वालों के चालान काटे जाएंगे।

साइसर मिस्त्री की भी गई थी सीट बेल्ट न लगाने के चलते जान

साइरस मिस्त्री की भी सीट बेल्ट न लगाने से गई थी जान वर्ष 2022 में टाटा संग के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की भी जान कार की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने के कारण गई थी। उन्होंने भी नियमों को अनदेखा करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और उनकी कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

आंकड़े भी बताते हैं कि कार की अगली सीट पर बैठे लोगों से अधिक पिछली सीटों पर बैठे लोग मरते हैं, क्योंकि वह सीट बेल्ड नहीं पहनते हैं। इसके बाद यह मांग जोरदार ढंग से उठी थी कि पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट पहनने की चेतावनी के लिए अलर्ट बटन लगाया जाए।