वन्दे भारत 24 : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर अंतरिम रोक लगा दी है। लुधियाना के एडवोकेट गुरदीप सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर लगातार दूसरे दिन 7 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुनवाई में कोर्ट ने दो अहम सवाल उठाए— क्या नीति के लिए पर्यावरणीय आकलन किया गया है और भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास का क्या प्रावधान है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार या तो नीति वापस ले या फिर कोर्ट इसे रद्द कर सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है और मोहाली में कुछ लोगों को अब तक प्लॉट नहीं दिए गए हैं। कोर्ट ने पूछा कि 65 हजार एकड़ जमीन के अधिग्रहण के बाद वहां उगने वाले अन्न और खेत मजदूरों का क्या होगा।
सरकारी वकील ने जवाब के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब सरकार अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करेगी।













































































