पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने जारी किए आदेश, बिना डिग्री के केमिस्ट शॉप खोलने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन,बंद हो सकते है हजारों कैमिस्ट शॉप
पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने जारी किए आदेश,
बिना डिग्री के केमिस्ट शॉप खोलने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन
बंद हो सकते है हजारों कैमिस्ट शॉप
वंदे भारत- पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने एक बड़ा निर्णय लेकर आदेश जारी करते हुए पंजाब में हजारों मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब फार्मेसी काउंसिल के आदेश में कहा गया है कि जिस फार्मासिस्ट के नाम पर लाइसेंस है उसे खुद मेडिकल स्टोर पर बैठना अनिवार्य होगा ।इतना ही नहीं फार्मासिस्ट को सफेद कोट पहनना पड़ेगा और उसके ऊपर फार्मासिस्ट का नाम और लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए ।

PPC के रजिस्ट्रार ने स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर, जिला ड्रग इंस्पेक्टर ,जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जॉइंट कमिश्नर ,फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश जारी कर ऑर्डर की कॉपी भी भेज दी है ,वही इस आदेश के जारी होने से पंजाब में हजारों दुकानें बंद भी हो सकती है, पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इन आदेशों का विरोध भी किया जा रहा है। संगठन के प्रधान डॉक्टर सुरेंद्र दुग्गल और महासचिव जीएस चावला ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने इस मुद्दे पर बात करने को लेकर समय भी मांगा है। उनका कहना है कि पंजाब में तकरीबन 27000 मेडिकल स्टोर है। सरकार के आदेश से हजारों मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे ,जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे ।वही इस पूरे मुद्दे पर पूर्व के फार्मेसी अधिकारी शशिकांत ने बताया कि ज्यादा फार्मासिस्ट की तरफ से अपनी लाइसेंस किराए पर दिए गए हैं ऐसे में बिना डिग्री के लोग मेडिकल स्टोर पर दवाई भेज रहे हैं ,जो कि नियमों के विरुद्ध है


