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Behbal Kalan फायरिंग केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

April 19, 2025 12:30 pm

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Vande Bharat 24 Exclusive

Behbal Kalan गोलीकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। इस याचिका के तहत Behbal Kalan फायरिंग केस की सुनवाई को फरीदकोट अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

यह मामला 2015 की Behbal Kalan फायरिंग से जुड़ा है, जो पंजाब में धार्मिक भावनाओं को आहत करने और उसके बाद हुई पुलिस फायरिंग की घटनाओं से संबंधित है। इस मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि केस को चंडीगढ़ स्थानांतरित करने का फैसला न्यायिक दृष्टिकोण से सही था। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए केस को फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Behbal Kalan फायरिंग का मामला अक्टूबर 2015 में फरीदकोट जिले के Behbal Kalan गांव में हुई पुलिस फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का विरोध कर रहे लोगों पर गोली चला दी थी। इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इस मामले में पंजाब पुलिस के कुछ सीनियर अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था।

Harsh Sharma
Author: Harsh Sharma

Journalist

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