इंडिगो संकट पर Supreme Court of India ने सुनवाई से इनकार
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नई दिल्ली देश में जारी IndiGo एयरलाइंस की उड़ान रद्द-विलंब की समस्या को लेकर दायर अर्जेंट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर 2025) को सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट की दो न्यायाधीशों की बेंच जिसमें प्रमुख न्यायाधीश Surya Kant शामिल थे ने कहा कि उन्हें यह लगता है कि सरकार पहले ही इस मामले का संज्ञान ले चुकी है और कार्रवाई शुरू कर दी है।Bench ने कहा कि हालात गंभीर हैं, लगभग “लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं,” लेकिन फिलहाल तत्काल न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि “एयरलाइन चलाना कोर्ट का काम नहीं है। याचिका में वकील ने बताया था कि देश के 95 से अधिक हवाई अड्डों पर करीब 2500–5000 उड़ानें रद्द या देरी हुई हैं, और कई यात्रियों को स्वास्थ्य, काम या पारिवारिक आपात स्थितियों में असुविधा झेलनी पड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है, इसलिए अभी तत्काल सुनवाई जरूरी नहीं दिखती।वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में स्थिति में सुधार नहीं हुआ और सरकार की ओर से पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई, तब मामले की समीक्षा की जा सकती है।
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