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वंदे भारत- जालंधर नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नगर निगम के चुनाव में वार्ड बंदी को गलत ढंग से बनाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जालंधर के कांग्रेस प्रधान हरजिंदर बेरी ने अदालत में याचिका दायर की थी कि जालंधर में नगर निगम के चुनाव में वार्ड बंदी कानूनी तौर पर गलत है। उसने बताया था कि जिन वार्डों को जनरल नहीं कर सकते उन्हें जनरल कर दिया और जिनको एससी सी वार्ड नहीं कर सकते थे उनको एससी कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका के बाद आज फैसला सुनाते हुए दिनांक 29/ 8/ 2023 को नगर निगम जालंधर को सारा रिकॉर्ड लेकर हाई कोर्ट पहुंचने के आदेश दिए हैं। जिसके कारण चुनाव में देर हो सकती है।
Author: aashikaa govind
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