पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास
3..jan..इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में पत्रकार, यूट्यूबर और दो पूर्व सेना अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फैली हिंसा और सरकारी व सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों को उकसाने के आरोप में दोषी पाया गया।
अदालत ने कहा कि आरोपियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए न केवल हिंसा भड़काई, बल्कि “डिजिटल आतंकवाद” के तहत राज्य संस्थाओं के खिलाफ नफरत और भय फैलाया। सभी दोषियों के मामले इन अनुपस्थिति में चले, क्योंकि वे आरोपों से बचने के लिए देश से बाहर हैं। अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में प्रत्येक को दो-2 आजीवन सज़ा और भारी जुर्माना भी लगाया। सज़ा का फैसला इस्लामाबाद की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने सुनाया।
सज़ा पाने वालों में वरिष्ठ पत्रकार शाहीन सेहबाई, साबिर शाकिर और मोइद पिरजादा, यूट्यूबर वजहत सईद खान और हाइडर रज़ा मेहदी, तथा पूर्व सेना अधिकारी अदिल राजा और अकबर हुसैन शामिल हैं। अदालत का कहना है कि वे 2023 के मई 9 के दंगों में हिंसा के लिए जनता को उकसाने के दोषी हैं, जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने सेना की सुविधाओं और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया था।
मानवाधिकार समूहों और प्रेस स्वतंत्रता समर्थकों ने इस फैसले की आलोचना की है, यह कहकर कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर पड़ेगा। दोषियों को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सात दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है।


