हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी
3.. jan..छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा अन्य जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज दो मामलों में जमानत याचिका मंजूर की है, जिसके बाद उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।
चैतन्य बघेल को जुलाई 2025 में ED ने गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में थे। हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला सुनाते समय कहा कि उनके खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं और उनकी भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में कम गंभीर थी। अदालत ने यह भी रिमांड से जुड़ी संवैधानिक जरूरत और अनुपात का हवाला देते हुए जमानत दी।
जमानत मिलने के तुरंत बाद चैतन्य बघेल को जेल से रिहा कर दिया गया और बाहर समर्थकों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रिहाई के अवसर पर उन्होंने मीडिया से कहा कि न्याय में विश्वास है और सही समय पर निर्णय आया। भूपेश बघेल ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे “सत्य की जीत” बताया।
यह मामला छत्तीसगढ़ में 2019–2022 के बीच हुये कथित शराब घोटाले / मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा है, जिसमें बड़ी आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जांच अभी भी जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है।


