PM मोदी की डिग्री मामला: हाईकोर्ट से आप नेताओं को झटका
13 जनवरी..गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने दोनों नेताओं की अलग-अलग ट्रायल की मांग को स्वीकार नहीं किया, जिससे उनके लिए बड़ा setback आया है।
यह मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पियूष पटेल द्वारा दायर मानहानि शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि केजरीवाल और संजय सिंह ने 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान के दौरान पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर अपमानजनक और मानहानि-गर बयान दिए।
दोनों AAP नेताओं ने याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप और घटनाओं की तारीखें अलग-अलग हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ एक ही ट्रायल में न चलाने की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामला एक ही ट्रायल में ही सुना जाएगा और उन्होंने उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया।
कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद अब मानहानि मामले में सुनवाई एक साथ जारी रहेगी, जिससे दोनों नेताओं को विधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। AAP अभी इस फैसले के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है।

