समराला के व्यवसायी अमरजीत सिंह ढिल्लों चेक बाउंस मामले में दोषी करार
चंडीगढ़ की अदालत ने समराला के व्यवसायी अमरजीत सिंह ढिल्लों को ₹43 लाख के चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने अपने फैसले में आरोपी को शिकायतकर्ता राहुल शर्मा को ₹43,00,000 की राशि के साथ चेक की तारीख से 6% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान अपील अवधि समाप्त होने के एक महीने के भीतर या अपील के अंतिम निर्णय के बाद करना होगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो आरोपी को अतिरिक्त दो महीने की साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी।
मामला एम/एस कलर एडवर्टाइजर्स की ओर से उसके मालिक राहुल शर्मा द्वारा एम/एस लाइट एयर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अमरजीत सिंह ढिल्लों के खिलाफ दर्ज कराया गया था।
अदालत के अनुसार, यह विवाद 2017-2018 के दौरान किए गए लगभग ₹53 लाख के निवेश से जुड़ा है। अप्रैल 2021 में दोनों पक्षों के बीच ₹50 लाख चुकाने का समझौता हुआ था, जिसमें से ₹7 लाख वापस कर दिए गए, जबकि ₹43 लाख बकाया रह गए।
इस राशि के भुगतान के लिए आरोपी द्वारा जारी किए गए कई चेक बार-बार बाउंस हो गए। अदालत ने माना कि ये चेक एक वैध वित्तीय देनदारी को चुकाने के लिए जारी किए गए थे, जो आरोपी के खिलाफ फैसला देने का प्रमुख आधार बना।

