कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा को बड़ी राहत, कपूरथला कोर्ट से मिली जमानत; नाभा जेल से आज मिलेगी रिहाई
कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा को बड़ी राहत,
कपूरथला कोर्ट से मिली जमानत; नाभा जेल से आज मिलेगी रिहाई
वंदे भारत- जिले के विधानसभा हलका भुलत्थ से कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खेहरा को कपूरथला अदालत से बड़ी राहत मिली है। एडीशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सोमवार को सुखपाल सिंह खेहरा को थाना सुभानपुर में दर्ज केस में जमानत दे दी है।

हालांकि पुलिस द्वारा रिकॉर्ड पेश करने से आना-कानी की जा रही थी। जबकि अदालत के सख्त रुख के चलते पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश करने के बाद अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत के फैसले को सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। बेल बाउंड भरे जा रहे है और खेहरा के वकीलों की कोशिश है कि सुखपाल सिंह खेहरा को आज नाभा जेल से रिहाई मिल सकेगी।
एनडीपीसी एक्ट में हुई सुनवाई
उल्लेखनीय है कि एनडीपीसी एक्ट मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद थाना सुभानपुर में इस माह धारा 195 ए एवं 506 आईपीसी के तहत दर्ज नए मामले में विधायक सुखपाल सिंह खेहरा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कपूरथला अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने पुराने एनडीपीसी एक्ट का हवाला देते हुए रिमांड देने की दलील दी लेकिन सुखपाल सिंह खेहरा के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जिस केस में उच्च अदालत जमानत दे चुकी है, उसके बाद यह दलील फिजूल है। इसके चलते खेहरा को जमानत मिलनी चाहिए।

परिवार के लोगों में खुशी की लहर
नए केस में भी कोई दम नहीं है, जिसके चलते जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खेहरा को जमानत देने के मामले में फैसले को सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने दोपहर को इस मामले में फैसला सुनाते हुए खेहरा को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुना दिया, जिससे उनके परिवारक सदस्यों व समर्थकों में खुशी की लाहर पाई जा रही है।
खेहरा के बेटे ने की थी अपील
हालांकि उधर सुखपाल सिंह खेहरा ने थाना सुभानपुर में दर्ज हुए मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें उच्च न्यालय की तरफ से 22 जनवरी के लिए सरकार को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में खेहरा के बेटे एडवोकेट महिताब खेहरा ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में उक्त मामले को रद्द करने की अपील की गई है, जिसकी सुनवाई भी 15 जनवरी को होनी थी लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें आगे की तारीख डाल दी है।

खेहरा के वकील कवलजीत सिंह और रजत ढिल्लों ने 6 जनवरी को अदालत ने सुखपाल खेहरा को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद जमानत याचिका दायर की थी, जिसके चलते 9 जनवरी को पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं पेश किया था तो अदालत ने 11 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए थे। उस दिन भी रिकॉर्ड पेश नहीं हुआ तो 12 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दे दिए गए। दोपहर बाद पुलिस ने रिकॉर्ड पेश किया और दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसले के लिए 15 जनवरी के लिए जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा था।

